प्रशाखा

बिहार लोक सेवा आयोग का अधिदेश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 और 321 में राज्य लोक सेवा आयोगों का अधिदेश निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

भर्ती:

भर्ती दो तरीकों से की जाती है –

  1. सीधी भर्ती – सीधी भर्ती मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके की जाती है जिसमें चयन निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी एक के आधार पर किया जाता है:
    1. नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार।
    2. लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार।
    3. साक्षात्कार।
  2. पदोन्नति – सिविल सेवकों को पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति (आयोग की अध्यक्षता में) के माध्यम से तथा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार दी जाती है।

बिहार लोक सेवा आयोग का अधिदेश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 और 321 में राज्य लोक सेवा आयोगों का अधिदेश निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अधियाचना किये जाने पर, नियुक्ति/अनुशंसा की प्रक्रिया में BPSC में विभिन्न अनुभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किये जाते हैं।